Supreme Court on Stray Dogs: सड़कों से हटाए जाएंगे सारे आवारा कुत्ते; सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी- कोई अड़चन डाले तो कड़ी कार्रवाई हो

सड़कों से हटाए जाएंगे सारे आवारा कुत्ते; सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी- कोई अड़चन डाले तो कड़ी कार्रवाई हो, डॉग लवर्स से यह बड़ा सवाल

Supreme Court Orders Removal Of All Stray Dogs From Delhi Roads

Supreme Court Orders Removal Of All Stray Dogs From Delhi Roads

Supreme Court on Stray Dogs: देश में सड़कों पर आवारा घूम रहे कुत्तों का आतंक किसी से छिपा नहीं है। अब तक न जाने कितने लोग कुत्तों के हमलो में अपनी जान गवां चुके हैं। मरने वालों में बड़ी संख्या में छोटे मासूम बच्चों की भी है। बच्चों पर कुत्तों के अटैक के ऐसे कई वीडियो सामने आए। जिन्होंने झकझोर कर रख दिया। जहां यही सब देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सड़कों पर बच्चों पर हमला करने वाले आवारा कुत्तों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया है और सुनवाई कर बड़ा फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवनआ की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की और फैसला दिया कि राजधानी दिल्ली की सड़कों और गलियों से सारे आवारा कुत्ते हटाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सभी आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कुत्तों को हटाए जाने की प्रक्रिया में अड़चन डालने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि डॉग शेल्टर से एक भी आवारा कुत्ते को आम जनता के बीच नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

डॉग लवर्स से यह बड़ा सवाल

दिल्ली में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाएं और रेबीज से हो रही मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ा है। कोर्ट ने कहा कि, शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सवाल किया कि ये तथाकथित डॉग लवर्स, क्या उन बच्चों को वापस ला पाएंगे, जिनकी जान कुत्तों के काटने से गई है? बता दें कि, इस मामले की सुनवाई के बीच वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने सुझाव दिया था कि आवारा कुत्तों की नसबंदी पर्याप्त नहीं है, सड़कों को आवारा कुत्तों से मुक्त होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट पहले भी टिप्पणी कर चुका

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों को लेकर बड़ी टिप्पणी कर चुका है। सोसाइटी और घरों के बाहर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने और उन्हें बढ़ावा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर डॉग लवर्स को आवारा कुत्तों को इतनी ही चिंता है और खाना खिलना ही है तो वह अपने घर पर उन्हें खिलाएं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का फैसला दिया है तो कुछ लोगों ने मांग की है कि अब यही फैसला पूरे देश में लागू होना चाहिए।